रेलवे कैंटीन

रेलवे कैंटीन

प्रमुख जानकारी

वस्तु विवरण
1. नियंत्रण मंत्रालय रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड (ट्रैफिक कमर्शियल निदेशालय)
2. नीति का नाम “केटरिंग पॉलिसी 2017” (2021 में संशोधित) – सभी कैंटीन और स्टॉल लाइसेंस का आधार
3. लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकरण आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) जोनल रेलवे की ओर से
4. लाइसेंस वैधता 1 वर्ष; वार्षिक नवीनीकरण योग्य, अधिकतम 5 वर्ष तक (एक ही बार में अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल)
5. लाइसेंस शुल्क (आधार) प्रति इकाई प्रति वर्ष ₹15,000 + जीएसटी (नॉन-एसी); ₹25,000 एसी/रिटायरिंग रूम के लिए
6. सुरक्षा जमा ₹1 लाख (वापसी योग्य) + एक महीने का लाइसेंस शुल्क अग्रिम के रूप में
7. मासिक रॉयल्टी मासिक सकल बिक्री का 12% या न्यूनतम गारंटीकृत राशि (एमजीए), जो भी अधिक हो
8. पात्र विक्रेता एफएसएसएआई-लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, पूर्व सैनिक, रेलवे कर्मचारियों की विधवाएं, एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक, स्टार्ट-अप
9. आवंटन मोड आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से 100% ई-नीलामी (कोई मैनुअल टेंडर नहीं)
10. प्राथमिकता श्रेणी 25% इकाइयां दिव्यांग (विकलांग व्यक्ति) के लिए आरक्षित, 15% महिलाओं के लिए, 10% पूर्व सैनिकों के लिए
11. मेनू मूल्य सीमा आईआरसीटीसी एमआरपी तय करता है; कोई भी वस्तु खुले बाजार के एमआरपी से 50% अधिक पर नहीं बेची जा सकती
12. गुणवत्ता ऑडिट तृतीय-पक्ष स्वच्छता ऑडिट हर 6 महीने में; रेटिंग “फूड ऑन ट्रैक” ऐप पर प्रदर्शित
13. अधिक मूल्य वसूलने पर दंड पहला अपराध ₹10,000; दूसरा ₹25,000; तीसरा रद्दीकरण + जमानत जब्त
14. डिजिटल भुगतान आईआरसीटीसी “कैंटीन वॉलेट” क्यूआर कोड के माध्यम से 100% डिजिटल बिलिंग अनिवार्य
15. बिक्री पर जीएसटी 5% (कंपोजिशन स्कीम) लाइसेंसी द्वारा एकत्र और मासिक जमा किया जाता है
16. बिजली टैरिफ गैर-घरेलू; रेलवे टैरिफ दर पर चार्ज, घरेलू दर पर नहीं
17. जल शुल्क ₹500 प्रति 1,000 लीटर या वास्तविक, जो भी अधिक हो
18. अग्नि एवं सुरक्षा लाइसेंसी को मुख्य सुरक्षा अधिकारी से एनओसी प्राप्त करनी होगी और 2 किलो CO₂ अग्निशामक यंत्र बनाए रखने होंगे
19. निर्गमन खंड किसी भी पक्ष द्वारा 30-दिन का नोटिस; अनिर्धारित बंद होने पर पुनः बोली लगाने से 3 वर्ष का प्रतिबंध
20. शिकायत निवारण 24×7 टोल-फ्री 139 और रेलमदद पोर्टल; आईआरसीटीसी को 72 घंटे के भीतर समाधान करना होगा

महत्वपूर्ण बिंदु

  • केवल आईआरसीटीसी ही भारतीय रेलवे पर कैंटीन लाइसेंस प्रदान या रद्द कर सकता है।
  • लाइसेंस स्टेशन-विशिष्ट है; आउटलेट को दूसरे प्लेटफॉर्म/क्षेत्र में स्थानांतरित करना प्रतिबंधित है।
  • उप-पट्टे या साझेदारी की अनुमति नहीं है; उल्लंघन से ब्लैक-लिस्टिंग होती है।
  • भोजन आईआरसीटीसी-अनुमोदित बेस किचन में तैयार किया जाना चाहिए; चाय/कॉफी की दुकानों को छोड़कर स्टेशन पर खाना पकाना प्रतिबंधित है।
  • एकल-उपयोग प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है; केवल जैव-अपघट्य पैकेजिंग की अनुमति है।
  • सीसीटीवी और तौलने का पैमाना अनिवार्य है; फुटेज 30 दिनों तक रखा जाना चाहिए।
  • कार्य घंटे: 06:00–22:00 घंटे; विस्तार के लिए डिवीजनल रेलवे मैनेजर की स्वीकृति आवश्यक है।
  • साप्ताहिक अवकाश अनुमेय नहीं है; कैंटीन को फोर्स-माजेयर को छोड़कर सभी दिन खुला रहना चाहिए।
  • लाइसेंसी को एफएसएसएआई लाइसेंस, मेनू-दर बोर्ड, शिकायत नंबर और क्यूआर कोड बोल्ड में प्रदर्शित करना होगा।
  • तर्कसंगतता: नीति के अनुसार प्रति 200 यात्रियों की औसत दैनिक आवाजाही (एडीएफएच) पर एक कैंटीन।
  • ई-टेंडर सुरक्षा जमानत जब्त कर ली जाती है यदि सफल बोलीदाता 7 दिनों के भीतर आवंटन पत्र स्वीकार करने से इनकार करता है।
  • संसद सदस्य द्वारा समर्थित कोई भी शिकायत “वीआईपी शिकायत” मानी जाती है और 48 घंटे के भीतर निपटा दी जाती है।

अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न:01 2026 केटरिंग पॉलिसी के तहत रेलवे कैंटीन लाइसेंस जारी करने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है?

A) भारतीय रेलवे (आईआर)

B) आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन)

C) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए)

D) जोनल रेलवे कमर्शियल विभाग

Show Answer

सही उत्तर: B

स्पष्टीकरण: नवीनतम केटरिंग पॉलिसी 2026 के अनुसार, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे में रेलवे कैंटीन के लाइसेंस प्रदान करने वाली एकमात्र अधिकृत एजेंसी है।

प्रश्न:02 एक लाइसेंसी एक कैंटीन को लगातार अधिकतम कितने समय तक चला सकता है?

A) 3 वर्ष

B) 5 वर्ष

C) 7 वर्ष

D) 10 वर्ष

Show Answer

सही उत्तर: B

स्पष्टीकरण: भारतीय रेलवे केटरिंग पॉलिसी के अनुसार, लाइसेंसी को किसी अनिवार्य परिवर्तन या पुनः टेंडर से पहले एक ही बार में लगातार अधिकतम 5 वर्ष तक कैंटीन चलाने की अनुमति है।

प्रश्न:03 एक नॉन-एसी रेलवे कैंटीन के लिए आधार वार्षिक लाइसेंस शुल्क –––– है।

A) ₹10,000 + जीएसटी

B) ₹12,000 + जीएसटी

C) ₹15,000 + जीएसटी

D) ₹18,000 + जीएसटी

Show Answer

सही उत्तर: C

स्पष्टीकरण: भारतीय रेलवे केटरिंग पॉलिसी 2026 के अनुसार, एक नॉन-एसी कैंटीन के लिए न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क ₹15,000 प्लस लागू जीएसटी पर निर्धारित है।

प्रश्न:04 कैंटीन ऑपरेटरों से मासिक रॉयल्टी के रूप में सकल बिक्री का कितना प्रतिशत लिया जाता है?

A) 8 %

B) 10 %

C) 12 %

D) 15 %

Show Answer

सही उत्तर: C

स्पष्टीकरण: भारतीय रेलवे अपने कैंटीन ऑपरेटरों से सकल बिक्री का 12% मासिक रॉयल्टी वसूलता है।

5. कैंटीन स्टॉल के आवंटन में किस श्रेणी को 25% आरक्षण दिया गया है? दिव्यांग (विकलांग व्यक्ति)

प्रश्न:05 एमआरपी सीमा से अधिक मूल्य वसूलने पर पहले अपराध पर क्या दंड लगता है?

A) ₹5,000
B) ₹7,500
C) ₹10,000
D) ₹12,500

Show Answer

सही उत्तर: C

स्पष्टीकरण: 2026 रेलवे केटरिंग दंड नियमों के अनुसार, एमआरपी सीमा से अधिक मूल्य वसूलने का पहली बार अपराध ₹10,000 के सीधे जुर्माने से दंडित किया जाता है।

प्रश्न:06 [2017 से रेलवे कैंटीन का आवंटन कैसे किया जाता है?]

A) जोनल रेलवे द्वारा मैनुअल टेंडर के माध्यम से

B) आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से 100% ई-नीलामी

C) पात्र विक्रेताओं के बीच लॉटरी प्रणाली

D) रेलवे बोर्ड द्वारा सीधी नियुक्ति

Show Answer

सही उत्तर: B

स्पष्टीकरण: 2017 से, रेलवे कैंटीन का आवंटन विशेष रूप से आईआरसीटीसी पोर्टल पर आयोजित 100% ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है।

प्रश्न:07 कौन सा मोबाइल ऐप रेलवे कैंटीन की स्वच्छता रेटिंग प्रदर्शित करता है?

A) रेलमदद

B) आईआरसीटीसी ई-केटरिंग

C) फूड ऑन ट्रैक

D) रेलसारथी

Show Answer

सही उत्तर: C

स्पष्टीकरण: फूड ऑन ट्रैक भारतीय रेलवे का आधिकारिक मोबाइल ऐप है जो स्टेशनों में रेलवे कैंटीन और फूड प्लाजा की वास्तविक समय स्वच्छता रेटिंग दिखाता है।

प्रश्न:08 कंपोजिशन स्कीम के तहत रेलवे कैंटीन द्वारा की गई बिक्री पर लागू जीएसटी दर क्या है?

A) 3 %

B) 5 %

C) 12 %

D) 18 %

Show Answer

सही उत्तर: B

स्पष्टीकरण: जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले रेलवे कैंटीन अपनी बिक्री पर 5% की रियायती जीएसटी दर लगाते हैं।

प्रश्न:09 यदि एक सफल बोलीदाता आवंटन पत्र स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसकी ईएमडी का क्या होता है?

A) इसे पूर्ण रूप से वापस कर दिया जाता है

B) इसे अगले टेंडर के खिलाफ समायोजित किया जाता है

C) इसे जब्त कर लिया जाता है

D) इसे सुरक्षा जमा में परिवर्तित कर दिया जाता है

Show Answer

सही उत्तर: C

स्पष्टीकरण: मानक रेलवे टेंडर शर्तों के अनुसार, सफल बोलीदाता घोषित होने के बाद आवंटन पत्र स्वीकार करने से इनकार करने से ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) जब्त हो जाती है।