भारत का संविधान

संविधान की प्रस्तावना

1. परिभाषा और महत्व

  • प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
  • यह कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, परंतु संविधान की आत्मा के कथन के रूप में कार्य करता है।
  • इसे 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ।

2. प्रस्तावना के प्रमुख तत्व

शब्द अर्थ
सार्वभौम सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के पास निहित है।
जनतंत्र सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है।
समाजवादी राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को विशेष तरजीह नहीं देता और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
गणराज्य राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, कोई राजा-महाराजा नहीं।
न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये संविधान के मूल्य मूल स्तंभ हैं।

3. प्रस्तावना में संशोधन

  • 42वाँ संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द जोड़े।
  • 86वाँ संशोधन (2002) ने प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़ा (पहले से मौजूद था, परंतु इसे स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया)।

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

1. लिखित संविधान

  • संविधान एक एकल दस्तावेज़ है जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं।
  • यह देश का मूलभूत कानून और सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण है।

2. संसदीय प्रणाली

  • भारत संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण करता है।
  • राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है।
  • संसद में लोक सभा (जनता का सदन) और राज्य सभा (राज्यों की परिषद) शामिल हैं।

3. आपातकालीन परिस्थितियों में एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय प्रणाली

  • भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघीय संघ है।
  • संविधान आपातकाल के दौरान संघीय संरचना के साथ एकात्मक विशेषताएं प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, जिससे वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं।
  • अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुमति देता है, जो पूरी संघीय संरचना को एकात्मक प्रणाली में बदल देता है बिना औपचारिक संशोधन के।

4. लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचा

  • संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल किया गया था।
  • धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत विशेषता है, जो सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है।
  • मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं।

5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य

  • संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों को समर्पित है।
  • भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों को समर्पित है जो 42वें संशोधन (1976) द्वारा शामिल किए गए।
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है (अनुच्छेद 32)।

6. न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्रता

  • सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है।
  • न्यायिक स्वतंत्रता को कॉलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों की पद सुरक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

7. आपातकालीन प्रावधान

  • आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल), 355 (राष्ट्रपति की शक्ति), 360 (राज्य आपातकाल) के तहत प्रदान की गई हैं।
  • इन प्रावधानों को 1975 में राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करने के लिए संशोधित किया गया था।

8. पंचायती राज और स्थानीय शासन

  • 73वां संशोधन (1992) ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की।
  • 74वां संशोधन (1992) ने शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका की शुरुआत की।

9. निर्वाचन और न्यायिक सुधार

  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1950 में हुई।
  • निर्वाचन सुधारों में इलेक्टोरल बॉन्ड अधिनियम (2020) और नागरिक निर्वाचन पंजीकरण अधिनियम (2021) शामिल हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या में प्रमुख भूमिका निभाई है।

संविधान की अनुसूचियाँ और भाग

1. संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूची विवरण
प्रथम अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूचियाँ रखती है।
द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, CAG, अध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ते रखती है।
तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के पद की शपथ के प्रपत्र रखती है।
चतुर्थ अनुसूची राज्य सभा में सीटों का वितरण रखती है।
पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान रखती है।
षष्ठम अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के लिए प्रावधान रखती है।
सप्तम अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण रखती है।
अष्टम अनुसूची आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची रखती है।
नवम अनुसूची ऐसी कानूनों की सूची जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं रखती है।
दशम अनुसूची संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के प्रावधान रखती है।
एकादश अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों की सूची रखती है।
द्वादश अनुसूची नगर पालिका (नगरपालिकाओं) के लिए 18 विषयों की सूची रखती है।

2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
  • भाग III संविधान का हृदय है।
  • 73वाँ और 74वाँ संशोधन पंचायती राज और नगर पालिका लाया।
  • 42वाँ संशोधन ने “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” प्रस्तावना में जोड़ा।
  • 86वाँ संशोधन ने “धर्मनिरपेक्ष” प्रस्तावना में जोड़ा।
  • अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 356 राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है।
  • अनुच्छेद 360 राज्य आपातकाल है।
  • अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 304 राज्यों के संबंध में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 305 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार है।