सामान्य अध्ययन प्रश्न 256

प्रश्न: भारत में मतदान करने और चुने जाने का अधिकार एक है

विकल्प:

A) मौलिक अधिकार

B) प्राकृतिक अधिकार

C) संवैधानिक अधिकार

D) वैधानिक अधिकार

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उत्तर:

सही उत्तर: C

समाधान:

  • व्याख्या [c, d] अनुच्छेद-326 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; परंतु इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु संबंधित तिथि को इक्कीस वर्ष या उससे अधिक है जैसा कि संबंधित विधान-मंडल द्वारा या उसके अधीन बनाए गए किसी कानून द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जा सके, और जो अन्यथा इस संविधान या संबंधिक विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अनिवासिता, मानसिक रोग, आपराधिक या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया गया है, वह ऐसे किसी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकारी होगा। संविधान का अनुच्छेद-84 यह प्रावधान करता है कि लोक सभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। विधान सभाओं के उम्मीदवार के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-173 के साथ पढ़े गए RP अधिनियम 1950 की धारा 36(2) के तहत मौजूद है। SC के एक निर्णय ने मतदान करने और चुने जाने के अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित किया था।